Sign in
Sign in
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
बीते कुछ दिनों से मीडिया के एक हिस्से में ये खबर चल रही थी कि कंपनी के सीईओ और अन्य बड़े कर्मचारियों की सैलरी पर GST लगाने के बारे में विचार किया जा रहा है. इन खबरों को सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CBIC) डिपार्टमेंट ने अफवाह करार दिया है. CBIC ने साफ किया है कि सैलरी पर जीएसटी लागू नहीं होता. इसलिए मीडिया में चल रही ये खबर पूरी तरह से भ्रामक है.
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक CBIC ने कहा, ” स्पष्ट किया जाता है कि सैलरी वस्तु और सेवा कर (GST) के अधीन नहीं है और CEO या कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन पर कोई GST लागू करने की मांग नहीं की गई है. CBIC ने आगे कहा कि इस संबंध में मीडिया में जो खबरें चल रही हैं वो तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक है.”
क्या थी अफवाह ?
दरअसल, मीडिया के एक हिस्से में सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा था कि टैक्स डिपार्टमेंट सीईओ की सैलरी पर 18 फीसदी जीएसटी लगा सकता है. रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा था कि टैक्स डिपार्टमेंट चाहता है कि किसी कंपनी में एक कर्मचारी को एक खास ऑफिस का माना जाए, ना कि उसे पूरे संस्थान के कर्मचारी के तौर पर देखा जाए. इस आधार पर कंपनी के सीईओ जैसे बड़े अधिकारियों का कॉमन कॉस्ट हेड ऑफिस के अलावा ब्रांच ऑफिस को भी वितरित होना चाहिए.