वित्त मंत्रालय ने हाल ही में Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules 2005 में काफी बदलाव किया है. इस बदलाव के तहत, एक शहर से दूसरे शहर जाने पर पहचान का झंझट कम होगा, या फिर पता बदलने पर भी आपका बैंक अकाउंट खुलने में दिक्कत नहीं आएगी. वहीं, बैंक या वित्तीय मामलों में लेन-देन करने पर अब आधार पर लिखे पते के अलावा भी अन्य पता मान्य होगा.
इस बदलाव के बाद आपको इस तरह फायदा होगा-
1. आधार में लिखे पते के अलावा अन्य पता भी KYC के लिए मान्य होगा.
2. आधार में लिखे पते के अलावा कोई पता से भी आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा.
3. इसके लिए नये पते को खुद एक कागज़ पर लिख कर खुद ही इसे सर्टिफाइड करना होगा.