कई बार पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर करने के दौरान आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता हैं. ऐसे में पेमेंट होता नहीं हैं और ऊपर से अकाउंट में पैसा वापस भी नहीं आता हैं.
इस चीज को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बीते बुधवार को कुछ नए नियम बना दिए हैं. इन नियमों के तहत यदि बैंक एक निश्चित समय के अंदर फ़ैल हुए ट्रांजैक्शन का पैसा कस्टमर के अकाउंट में वापस नहीं डालती हैं तो उसे अपने ग्राहकों को मुआवजा देना होगा.
आपको बता दें कि सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही नहीं बल्कि ATM से पैसे निकलते समय यदि उसमे से कैश बाहर ना निकले तो इस चीज को लेकर भी नियम बने हैं. इस स्थिति में बैंक को अगले 5 दिनों के अंदर अकाउंट से कटा पैसा वापस डालना होगा. यदि बैंक ऐसा करने में देरी करता हैं तो उसे अपने कस्टमर को 1000 रुपए का मुआवजा देना होगा.