हाईकोर्ट ने बीते सोमवार बड़ा फैसला लेते हुए आदेश दिया है कि अगर किसी भी किराएदार का शहर में अपना खुद का मकान है तो उसे किराए का मकान खाली करना पड़ेगा। मकान मालिक (Land Lord) उससे किराये का मकान खाली करा सकता है।
आपको बता दें कि मेरठ के मकान मालिक दीपक जैन व अन्य की याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी ने दिया है। इस फैसले से मकान मालिकों ने चैन की सांस ली है। गोमतीनगर निवासी गौतम प्रसाद गुप्ता बताते हैं कि किराएदारों के पास खुद का मकान होने के बावजूद भी वह किराए के मकान में रहते है और धीरे-धीरे कब्जा करने लगते है।
अब किराएदार के पास उसी शहर में निजी मकान है तो वह किराये के मकान पर मकान मालिक की इच्छा के विरुद्ध कब्जा नहीं रख सकता है। हाईकोर्ट के फैसले ने मकानमालिकों को राहत दी है।