पैन कार्ड यूजर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है, बता दें कि अब इसके उपयोग से जुड़े नियमों में कई बदलाव किया गया है। नए नियमों के अनुसार इसका उपयोग नहीं करने पर 10 हजार रूपए तक जुर्माना लग सकता है। दरअसल, इनकम टैक्स रिटर्न भरने से लेकर बड़े वित्तीय लेनदेन के लिए पैन नंबर की जरूरत होती है। लेकिन कई बार जल्दबाजी में फॉर्म भरते समय पैन नंबर गलत लिख जाता है। ऐसे में नए नियमों के मुताबिक, अगर आपने किसी फॉर्म में गलत पैन नंबर भर दिया गया है तो इसके लिए आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
यहां पड़ती है पैन नंबर की जरूरत-
इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक, कम से कम 20 ऐसे मामले हैं जहां आपको पैन नंबर देना अनिवार्य है। इनमें बैंक अकाउंट खोलने, वाहन खरीदने, म्यूचुअल फंड खरीदने, शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर आदि शामिल है।
पैन की जगह आधार नंबर से भी चला सकते हैं काम-
यदि जल्दबाजी में आपने गलत पैन नंबर भर दिया है तो पैन कार्ड की फोटोकॉपी के साथ इसे सत्यापित किया जा सकता है। विभाग के मुताबिक, पैन नंबर की जगह आप आधार नंबर भी दे सकते हैं।